जशपुर। जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने आरोपी वासिफ अंसारी को 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त 6 माह की जेल भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी वासिफ अंसारी मूल रूप से सिमडेगा (झारखंड) का रहने वाला है। उसकी पहचान कुनकुरी क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर दुकान में काम करने वाली 28 वर्षीय युवती से वर्ष 2018 में हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं। आरोप है कि आरोपी ने युवती को शादी का भरोसा देकर वर्ष 2019 से दिसंबर 2023 तक लगातार उसका शारीरिक शोषण किया।

पीड़िता ने जब शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद युवती ने कुनकुरी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 19 जनवरी 2024 को आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376(N) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया था।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जांच एसडीओपी कुनकुरी विनोद कुमार मंडावी और तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील सिंह ने की। वहीं कोर्ट में लोक अभियोजक अजीत रजक ने मजबूत पैरवी की। गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

जशपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। ऐसे मामलों में आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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