बिलासपुर। 13 साल से पदस्थ राजस्व उप निरीक्षक की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। मामला नगर पालिका परिषद भाटापारा, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा में वर्ष 2012 में हुई भर्ती से जुड़ा है, जिसमें अनियमितता और पक्षपात के आरोप सामने आए थे।

दरअसल, 16 नवंबर 2012 को नगर पालिका परिषद भाटापारा ने राजस्व उप निरीक्षक (अनारक्षित) पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें स्नातक और पीजीडीसीए अनिवार्य योग्यता तय की गई थी। भाटापारा निवासी देवेंद्र कुमार साहू ने तय समय सीमा के भीतर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया, लेकिन जब पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई, तो उनका नाम दोनों में ही शामिल नहीं था।

इसके बाद 23 मार्च 2013 को नियुक्ति आदेश जारी करते हुए सतीश सिंह चौहान को पद पर नियुक्त कर दिया गया। खुद को चयन प्रक्रिया से बाहर किए जाने पर देवेंद्र कुमार साहू ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की अदालत में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान सलूजा ने दलील दी कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिले दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि साहू का आवेदन विधिवत प्राप्त हुआ था, इसके बावजूद उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर रखा गया।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि नियुक्त अभ्यर्थी सतीश सिंह चौहान के पिता उस समय नगर पालिका परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के पद पर कार्यरत थे। इतना ही नहीं, चयनित अभ्यर्थी का अनुभव प्रमाण पत्र भी उनके पिता द्वारा ही जारी किया गया था, जिससे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए।

कोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच के बाद माना कि याचिकाकर्ता का आवेदन होने के बावजूद उसे सूची में शामिल न करना गंभीर त्रुटि है, जो चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। साथ ही, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी कोर्ट ने संदेह जताया और इसे पक्षपात की आशंका से जोड़कर देखा।

इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट ने 23 मार्च 2013 को जारी नियुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि पूरी चयन प्रक्रिया दोबारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाए। साथ ही, याचिकाकर्ता देवेंद्र कुमार साहू की उम्मीदवारी पर विधिवत विचार कर नया नियुक्ति आदेश जारी करने को कहा गया है।

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