बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश वर्मा को जमानत दी। अमित बघेल को 3 महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश नहीं करने की शर्त भी लगाई गई।


बलौदाबाजार हिंसा केस में अमित बघेल समेत 3 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

रायपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश वर्मा को जमानत दे दी है। इसके साथ ही अमित बघेल के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, कोर्ट ने एक शर्त भी लगाई है। अमित बघेल अगले 3 महीने तक रायपुर जिले में प्रवेश नहीं करेंगे। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले से बाहर रहना होगा।

हाईकोर्ट का आदेश बदला

इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत का विरोध किया और कहा कि अन्य आरोपी लंबे समय से जेल में हैं, जबकि अमित बघेल की हिरासत कम समय की रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हिरासत की अवधि कम होना जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। इसके बाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए तीनों को जमानत दे दी गई।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि मामले की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जांच पूरी हो चुकी है।

बचाव पक्ष के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो आरोपी को कब तक जेल में रखा जाएगा। इसी आधार पर अदालत ने जमानत मंजूर की।

‘किंगपिन’ वाले आरोप पर भी हुई सुनवाई

राज्य सरकार ने अमित बघेल को घटना का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। बचाव पक्ष ने कहा कि इस आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए। अदालत ने मामले के रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत देने का फैसला सुनाया।

क्या है पूरा मामला?

10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद भीड़ के उग्र होने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की। कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों व जवानों पर पथराव और हमला किया गया।

इसी मामले में पुलिस ने अमित बघेल, अजय यादव, दिनेश वर्मा समेत अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जमानत दे दी है।

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