40 से 42 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ी बिजली दर, उपभोक्ताओं पर सीमित असर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दरें लागू होने के बाद आम उपभोक्ताओं पर इसका असर सीमित रहने की बात सामने आई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव सूर्य प्रकाश शुक्ला ने बताया कि औसतन 40 से 42 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, लेकिन सभी श्रेणियों में एक समान बढ़ोतरी नहीं हुई है।

उन्होंने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निचले स्लैब में 30 पैसे प्रति यूनिट और ऊपरी स्लैब में 50 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी की गई है। हालांकि प्रदेश के 70 से 75 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना के दायरे में आते हैं, इसलिए नई दरों का प्रभाव अधिकांश परिवारों पर सीमित रहेगा।

शुक्ला के अनुसार, 400 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली बिल में छूट का लाभ मिलता रहेगा। वहीं 400 यूनिट से अधिक खपत करने वाले कई उपभोक्ताओं ने रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए हैं, जिससे उनकी ग्रिड से बिजली खपत कम होती है और वे भी कम खपत वाली श्रेणियों का लाभ ले सकते हैं।

कृषि क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सब्सिडी प्राप्त कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में केवल 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। सरकार की सब्सिडी व्यवस्था जारी रहने से किसानों पर अतिरिक्त बोझ सीमित रहेगा।

नई टैरिफ व्यवस्था में 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ लागू किया गया है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग करने पर 5 प्रतिशत छूट मिलेगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक उपयोग पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0 से 100 यूनिट की दर 4.10 रुपये से बढ़कर 4.40 रुपये प्रति यूनिट, 101 से 200 यूनिट की दर 4.20 रुपये से बढ़कर 4.50 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है। वहीं 600 यूनिट से अधिक खपत करने वालों के लिए दर 8.30 रुपये से बढ़ाकर 8.80 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है।

व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। आयोग का कहना है कि नई व्यवस्था में अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर पड़ेगा, जबकि कम खपत वाले अधिकांश उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी।

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