10 लाख लेकर नहीं कराई रजिस्ट्री, फिर उसी जमीन पर 4.5 करोड़ का लोन लेने का आरोप; कोर्ट बोला- मामला गंभीर दुर्ग। जिले की चर्चित जमीन धोखाधड़ी मामले में सिंपलेक्स कास्टिंग लिमिटेड की डायरेक्टर संगीता केतन शाह और उनके पति केतन शाह को बड़ा झटका लगा है। जिला कोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला सुपेला थाना क्षेत्र की एक विवादित जमीन से जुड़ा है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार सोमन का आरोप है कि मार्च 2023 में आरोपियों ने ग्राम कोहका की जमीन को विवाद मुक्त बताकर 50 लाख रुपए में सौदा किया था। इसके लिए 10 लाख रुपए एडवांस लिए गए, लेकिन बाद में रजिस्ट्री नहीं कराई गई। आरोप है कि बाद में उसी जमीन पर करीब 4.50 करोड़ रुपए का लोन भी ले लिया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश समेत कई धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोपी बोले- पैसा वापस कर दिया था संगीता शाह ने कोर्ट में दावा किया कि शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए वापस कर दिए गए थे। आरोपी पक्ष के मुताबिक अक्टूबर 2024 में रकम खाते में ट्रांसफर की गई थी और यह तथ्य कोर्ट से छिपाया गया। आरोपी पक्ष ने यह भी कहा कि कंपनी से हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है और उनकी छवि खराब करने के लिए झूठा मामला दर्ज कराया गया है। पुराने केस का भी कोर्ट ने लिया संज्ञान सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह बात भी रखी गई कि आरोपियों के खिलाफ पहले भी पुलगांव थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो चुका है। कोर्ट ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच प्रभावित हो सकती है। अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पी एस मरकाम की कोर्ट ने कहा कि यह अग्रिम जमानत देने योग्य मामला नहीं है। पुलिस जांच जारी, हाईकोर्ट पहुंचे आरोपी फिलहाल सुपेला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी प्रभावशाली होने के कारण गिरफ्तारी में देरी हो रही है। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी पक्ष अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। Post navigation दुर्ग पुलिस ने तोड़ा नशे का नेटवर्क : 15 लाख की खेप जब्त…पुलिस ने एंड-टू-एंड जांच कर पकड़े आरोपी पेट्रोल संकट पर बड़ा अपडेट: रायपुर में 24 घंटे होगी पेट्रोल-डीजल की सप्लाई, कलेक्टर ने बुलाई अहम बैठक